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विकल्प संस्थान ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता की शपथ दिलाई

मावली ! बाल-विवाह रोकथाम अभियान के दौरान विकल्प संस्थान द्वारा आयोजित गिरधारीपुरा विद्यालय में 68 विद्यार्थियों के साथ बाल-विवाह पर  जागरूकता को लेकर बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 1 नवंबर 2007  की जानकारी देते हुए विवाह की सही उम्र लड़की – 18 वर्ष , लड़का- 21 वर्ष इससे कम उम्र में विवाह करने पर अजमानती अपराध शामिल होने पर सजा -2 साल व जुर्माना – 1 लाख बच्चों को साझा किया गया
किसी भी बच्चों का बाल विवाह होता है तो वह किस से मदद ले सकते हैं विस्तार से समझाया
चाइल्ड लाइन नंबर- 1098
पुलिस कंट्रोल रूम – 100
विकल्प हेल्पलाइन नं. 18003094120
बाल-विवाह होने के बाद  शुन्य करण करवाया जा सकता है
बच्चों को जागरूक करते हुए
बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलवाई
विकल्प संस्थान से रीना, योगेश्वरी, साथिन – मंजु जाट उपस्थित रहे।

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