
वल्लभनगर ,(कन्हैया लाल मेनारिया बासड़ा)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के निर्देशानुसार परिवर्तनकारी मंगलवार अभियान के तहत स्कूलों में विधिक साक्षरता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम को पूरे सप्ताह तक विस्तारित किया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को तालुका विधिक सेवा समिति, वल्लभनगर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करणपुर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम गढ़वाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पॉक्सो एक्ट एवं पॉश एक्ट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल भाषा में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है तथा cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। साथ ही बच्चों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर विद्यालय में कोर्ट वाली दीदी के नाम से एक शिकायत पेटिका भी स्थापित की गई, जिसमें छात्र-छात्राएं एवं स्टाफ अपने मुद्दों और समस्याओं को गोपनीय रूप से दर्ज कर सकेंगे।
कार्यक्रम में अधिवक्ता गजेन्द्र ओस्तवाल ने विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।.शिविर में मेघराज मीणा (सहायक नाजिर) एवं तालुका सचिव विष्णु कांत शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति, संस्कारों एवं नैतिक मूल्यों से जुड़े रहते हुए जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने का संदेश दिया गया।








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