




भींडर ( कन्हैयालाल मेनारिया) ! राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। इसमें निष्कासन श्रेणी में शामिल लोगों को स्वैच्छिक रूप से सूची में से नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर के निर्देशानुसार वल्लभनगर, भिंडर एवं कानोड़ तहसील के राशन डीलरों की की बैठक केदारेश्वर महादेव मंदिर केदारिया रखी गई जिसमें खाद्य सुरक्षा योजना के गिव अप अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए सभी राशन डिलरों को निर्देश दिए गए अपनी -अपनी उचित मूल्य की दुकान पर बाहर प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाने हेतु दिये गये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 के अन्तर्गत निष्कासन श्रेणी तय की गई है। इसमें वह परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, वह परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (टैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) को शामिल किया गया है। निष्कासन श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित उपभोक्ता अपना नाम स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अनिवार्य रूप से 31 जनवरी 2025 तक हटवा लेवें। उक्त तिथि के बाद उक्त श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा तथा अपात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बैठक में तहसील अध्यक्ष विजय प्रकाश वडाला, प्रेम शंकर मेनारिया, संजय जरौली, चेतन जैन, नरेंद्र अहीर आदि के साथ कई राशन डीलर मौजूद थे