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सभी राजकीय व निजी कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समिति गठन के निर्देश

शी बॉक्स पोर्टल पर करना होगा इंद्राज
उपखण्ड अधिकारियों को बनाया नोडल अधिकारी

उदयपुर, 27 फरवरी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम – 2013 के तहत प्रत्येक राजकीय व निजी कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन अनिवार्य है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में संचालित कार्यालयों में समिति गठित कराते हुए शी बॉक्स पोर्टल पर इंद्राज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार ओरेलियानो फर्नाडिंस बनाम गोवा एवं अन्य राज्य के प्रकरण में सर्वाच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय की अनुपालना में जिले के प्रत्येक राजकीय व निजी कार्यस्थलों पर समिति गठित की जानी है। इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर ने सभी कार्यस्थलों पर समिति गठित कर पोर्टल पर इंद्राज कराने के निर्देष दिए। साथ ही निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले नियोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही के आदेश दिए हैं

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