
हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच मे अवमानना रिट याचिका बाद सरकार ने जारी किया डॉ बामनिया के लिए डीडीओ पवार
सीएमएचओ उदयपुर का पद पिछले 8 माह से अधिक समय से था रिक्त
खेरवाड़ा (धरणेन्द्र जैन)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकरलाल बामनिया को हाई कोर्ट के डीबी रिट अवमानना में पारित आदेश दिनांक 04.08.2025 तथा डीबी स्पेशल अपील रिट में पारित आदेश दिनांक 09.04.2025 की पालना के लिए निदेशक (जन स्वास्थ्य) ने कोर्ट में अवमानना याचिका की सुनवाई 1 सितंबर 2025 से पहले ही डॉ बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां सामान्य वित्त एवं लेखा नियम-3 क के अन्तर्गत जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के डिवीजनल बैंच के निर्णय की अनुपालना में डॉ शंकर एच बामनिया ने 11 अप्रैल को उदयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कमान पुन: संभाल थी ,हाईकोर्ट खंड पीठ जोधपुर ने डॉ बामनिया की अपील को स्वीकार करते हुए पूर्ववत उदयपुर सीएमएचओ के रूप में कार्य करने के दिए आदेश दिए थे।
प्रकरणानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी में किए गए ट्रांसफर आदेशों में उदयपुर सीएमएचओ डॉ.शंकर एच बामनिया का झूठी शिकायतो पर ट्रांसफर जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में उप नियंत्रक पर कर डिमोशन किया गया था, विभाग के इस आदेश के विरुद्ध डॉ बमानिया ने हाई कोर्ट जोधपुर के एकल पीठ रिट दायर की थी। एकल पीठ ने एएजी के 2008 के पुराने अमेंडमेंट रूल के एफिडेविट के आधार पर अपील खारिज कर दी जबकि डॉ बामनिया ने अपने अधिवक्ता के ज़रिए दलील दी थी कि 2008 के रूल का 2012 में अमेंडमेंट हो गया जिन्हें एकल पीठ ने खंड पीठ में चैलेंज करने का साथ अपील खारिज कर दी थी। एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध डॉ बामनिया ने अपने तत्कालीन अधिवक्ता बी एस संधु जरिये विशेष अपील याचिका मुख्य न्यायाधीश के खंड पीठ जोधपुर में दायर की। खंड पीठ ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 9 अप्रैल 2025 को रिजर्व फैसले को प्रोनाउंसमेट करते हुए एकल पीठ के फैसले को किया और खंड पीठ के फैसले में डॉ बामनिया को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पद पर पूर्वानुसार यथावत रखने हुए निरंतर कार्य करने के आदेश जारी किया। डॉ बामनिया ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश के खंड पीठ के आदेश की पालना में सीएमएचओ उदयपुर के पद पर जॉइनिंग देते हुए विधिवत कार्यभार संभाल लिया है।
कार्यभार सँभालने के बाद पिछले 5 माह से डॉ बामनिया को सरकार द्वारा डीडीओ पावर नहीं दिया गया था और प्रोग्राम ऑफिसर डॉ अशोक आदित्य को अतिरिक्त प्रभार देकर सीएमएचओ का कार्य सम्पादित कराया जा रहा था!
डॉ बामनिया ने हाई कोर्ट के खंड पीठ के आदेश की अनुपालना नहीं करने पर खंड पीठ में अवमानना याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई 1 सितंबर 2025 को होने से पूर्व ही निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जयपुर द्वारा कल शनिवार को डॉ बामनिया के लिए सीएमएचओ का डीडीओ पावर जारी किया गया और सीएमएचओ का कार्य संपादन डॉ बामनिया ही करेंगे।








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