




खैरवाड़ा (धरणेन्द्र जैन)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खैरवाङा के न्यायाधीश एङीजे जगदीश कुन्तल के निर्देशन में पीएलवी चन्दूलाल मेघवाल द्वारा पहाङा में मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यो पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खङक निर्माण मजदूर संगठन की मासिक बैठक में संगठन पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न 7 ग्राम पंचायत से जुड़े पहाङा कलस्टर से विभिन्न असंगठित श्रेणी के मनरेगा श्रमिकों, राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह, आजीविका ब्यूरो महिला, सुरक्षा सखी से जुड़े पुरूष महिलाओं को जानकारी दी गयी। जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने, ई -श्रमिक योजना , श्रमिक बीमा योजना का ऑनलाइन प्रकिया द्वारा कार्ङ से लाभ लेने, श्रमिकों के कार्य स्थल पर सुविधा भारतीय संविधान केअनुसार आम नागरिकों को मिले। मूल अधिकारों की रक्षा व नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यो पर विधिक जागरूकता जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हक व अधिकार ,राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह की रोकथाम, जल एवं पर्यावरण संरक्षण (पीङित प्रतिकर स्कीम, वकील की नि:शुल्क सुविधा, गरीब वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम बच्चे महिला अनैतिक व्यापार से पीङीत व्यक्ति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य, दिव्यांगजन, न्यायिक अभिरक्षा, मानव दुर्व्यवहार या बेगार पीङित से व्यक्ति, जातीय हिंसा से पीङित व्यक्ति, घरेलू हिंसा को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा उचित मदद पीङित व्यक्ति को उचित कानूनी मदद एवं न्याय की उपलब्धता के बारे में पीएलवी द्वारा 98 लाभान्वितों को पेम्पलेट वितरण कर जानकारी दी। नालसा ,रालसा की गाइडलाइन के अनुसार जून 2025 एक्शन प्लान की अनुपालना में विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डाँ.वीरेन्द्र सिंह कन्दीय फसल परियोजना प्रभारी एमपीयुएटी उदयपुर, संगठन संरक्षक नानाजी पटेल, अध्यक्ष नन्दलाल गर्ग पहाङा, पटवारी दयाराम, सीनियर एसोशियट आजीविका ब्यूरो खैरवाङा बंशीलाल ङामोर, बैंक बीसी रीना गरासिया, संगठन महामंत्री रामदास सालवी, प्रभा शर्मा, तरूण फनात सहित संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।
उक्त जानकारी तालुका विधिक सेवा समिति खैरवाङा सचिव महेश कुमार मीणा द्वारा प्रदान की गई ।