



आगामी 6 माह तक हड़ताल पर रहेगा प्रतिबंध
उदयपुर, 21 मार्च। राज्य सरकार ने आपातकालीन सेवाओं में हड़ताल से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर आपातकालीन सेवा 108, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस तथा 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं व कॉल सेंटर्स सेवाओं को अत्यावष्यक घोषित करते हुए आगामी 6 माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है।
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेष में बताया कि राजस्थान अत्यावष्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से 108 आपातकालीन सेवा सहित 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्ष सेवा एवं कॉल सेंटर्स जिनका संचालन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा रहा है, उनके समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उनके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 19 मार्च 2025 से आगामी 6 माह के लिए अत्यावष्यक सेवा घोषित किया है। इस समयावधि में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है।