




खेरवाड़ा । अधिसूचना द्वारा खेरवाड़ा को नगर पालिका बनाया गया था जो दिनांक 14 मार्च 2024 को राजस्व ग्राम मोथली एवं झुसावाड़ा द्वारा जनहित याचिका दाखिल किया जिस पर उच्च न्यायालय राजस्थान रोक लगा दी थी। स्वायत्त शासन विभाग अन्य ग्रामीण अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है जिसमें खेरवाड़ा जनजातीय क्षेत्र को अभी तक निरस्त का अग्रिम आदेश जारी नहीं किया गया हैं अतः स्थानीय लोगों द्वारा जनहित विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 16 अप्रैल 2025 को उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन राज्यपाल से आग्रह किया गया है वर्तमान स्थिति अनुसार नगरपालिका स्थगित आदेश उच्च न्यायालय राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी किया जाए। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों जनहित ज्ञापन सौंपा गया जिसमें संगठन द्वारा अपनी मांगे जल्दी से जल्दी स्थगन आदेश जारी किया जाए अन्यथा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।